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अपनी पुत्र वधु के फर्जी स्थाई को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश निवासी अशोक कुमार ने उत्तराखंड में किया अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य प्रारंभ

उत्तराखंड राज्य के समीप वर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के गांव खरुल्लापुर पोस्ट टांडा अफजल त ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी सुमन देवी पत्नी अशोक कुमार का उत्तराखंड के जसपुर खाद्य पूर्ति कार्यालय से 31/10/2020 को खाद्य सुरक्षा का कार्ड बन गया जानकारी मिली है कि जसपुर के पट्टी नेतराम में उक्त महिला के पति अशोक कुमार ने 2004 कुछ भूखंड उत्तराखंड राज्य में अपने को ग्राम नादेही का निवासी दिखाकर गैर नीति का तरीके से खरीद लिया जिसमें आज तक कोई मकान नहीं बना हुआ है यानी पट प्लाट पड़ा हुआ है उक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करने के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य से फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड का लाभ ले रहा है जबकि उक्त व्यक्ति के नाम उत्तर प्रदेश राज्य में 40 बीघा जमीन है खाद्य सुरक्षा के कार्ड के लिए उक्त व्यक्ति पात्र नहीं है इसी फर्जी राशन कार्ड व 2004 की रजिस्ट्री का फायदा उठाकर उक्त व्यक्ति ने अपने पुत्र अश्वनी सिंह की शादी ग्राम असलेमपुर की अंशु कुमारी के साथ तय कर दी जो शादी 13 जुलाई 2024 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई मगर इससे भी पूर्व खेल यह हुआ की अश्वनी उसके पिता अशोक उसकी मां सुमन देवी ने मिलकर गैर नीति के तरीके से अंशु जो की अश्वनी की होने वाली पत्नी थी शादी होने से पूर्व ही उत्तराखंड राज्य का स्थाई प्रमाण पत्र बनवा दिया अब यूपी में रहने वाले व्यक्ति को उत्तराखंड में स्थाई बनाने के लिए एक शर्त होती है उस व्यक्ति को उत्तराखंड राज्य में कम से कम 15 वर्षों का स्थाई रूप से निवास अनिवार्य है यदि अश्वनी अशोक और सुमन देवी की वोटर लिस्ट को देखते हैं तो उनका नाम 2021 की वोटर लिस्ट में ग्राम खरलापुर में विधि पूर्वक दर्ज है और उत्तराखंड राज्य के किसी भी वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज नहीं है यदि स्थाई बनाने के लिए अशोक कुमार की जमीन खसरा नंबर 82 की रजिस्ट्री जो पट्टी नेतराम जसपुर में है उसको मानक माना जाए तो उसे प्लांट पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है वह पट पड़ा हुआ है यदि राशन कार्ड को स्थाई बनाने के लिए आधार माना जाए तो राशन कार्ड को बने हुए मात्र 4 वर्ष हुए हैं यदि अश्वनी और अंशु की शादी को स्थाई का आधार माना जाए तो स्थाई पहले बन गया है और शादी बाद में हुई है इस सारी खबर की पड़ताल हमारे संवाददाता जशपुर द्वारा की गई तो जानकारी मिली कि अशोक अपने साढू के घर मोहल्ला चौहान जसपुर में रहता है यदि उसके साडू के मकान को स्थाई के लिए आधार माना जाए तो वह मकान उसके नाम नहीं है ना ही अशोक के पास उस मकान का कोई किरायानामा है यदि 2004 की रजिस्ट्री को स्थाई के लिए आधार माना जाए तो जसपुर पट्टी नेतराम में यह भूखंड खसरा नंबर 82 पट्टी नेतराम जो सुमन वाला पत्नी अशोक कुमार के नाम से दर्ज है वह नगर पालिका परिसर में आता ही नहीं था
इस भूखंड को नगर पालिका परिषद को अपने क्षेत्र में स्वीकार किए हुए मात्र 5 वर्ष हुए हैं इस प्रकार अशोक की पत्नी के नाम खरीदा हुआ भूखंड जो जसपुर पट्टी नेतराम में है वह भी अश्वनी की पत्नी अंशु के स्थाई प्रमाण पत्र बनने के लिए उचित शर्तें व मानक पूरे नहीं करता आखिर किस प्रकार बन गया अंशु पत्नी अश्वनी का स्थाई प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य में
और किस प्रकार अशोक की पत्नी सुमन के नाम खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड 2020 में बन गया जिसका वह गैर नीति का तरीके से लाभ ले रहा है चिंता का विषय है
इससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि अशोक की पत्नी अंशु ने उक्त स्थाई प्रमाण पत्र को उत्तराखंड राज्य के सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पद का लाभ लेते हुए जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के साल्ट ब्लॉक में सहायक अध्यापिका प्राथमिक के पद पर नियुक्ति भी ले ली है हमारे संवाददाता द्वारा उक्त अशोक की पत्नी सुमन के फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड की जांच के लिए जसपुर खाद्य पूर्ति कार्यालय में व जिला पूर्ति कार्यालय उधम सिंह नगर को पत्र प्रेषित किया गया है कि उक्त व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए व फर्जी तरीके से जो राशन लिया गया है उसकी रिकवरी उस व्यक्ति से की जाए तथा राशन कार्ड बनाने में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ व अशोक उसकी पत्नी उसके पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को आदेशित किया जाए
व जिस लेखपाल जसपुर द्वारा उक्त अशोक के पुत्र अश्वनी की पत्नी अंशु जिसका की विवाह से पूर्व ही जसपुर उत्तराखंड में स्थाई बन गया है का स्थाई बनाते समय प्रयुक्त किए गए दस्तावेजों की जांच कर उक्त अंशु पत्नी अश्विनी का स्थाई प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने के साथ-साथ उक्त महिला अंशु पत्नी अश्वनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा की जाए
इस संबंध में हमारे संवाददाता जसपुर के द्वारा स्कूल शिक्षा एजुकेशन उत्तराखंड देहरादून के सचिव को उक्त महिला के स्थाई प्रमाण पत्र की जांच करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापिका प्राथमिक के पद से हटाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी पत्र प्रेषित किया गया है

वर्तमान में अशोक खारेलापुर निवासी ने उत्तराखंड राज्य के जयपुर शहर में अपने पट पड़े प्लॉट पर मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है उक्त व्यक्ति इस निर्माण कार्य को करके अपने फर्जी स्थाई को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है जिससे उसके पुत्र अश्वनी की पत्नी अंशु कुमारी ने उत्तराखंड के प्राइमरी शिक्षक के रूप में भर्ती ली है अशोक के पुत्र अश्वनी का भी उत्तराखंड राज्य में स्थाई बना हुआ है जबकि उक्त दोनों का उत्तर प्रदेश के ग्राम खरेला पुर पोस्ट टांडा अफजलगढ़ तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में 2024 की वोटर लिस्ट में नाम है वह 2024 तक परिवार रजिस्टर में नाम अंकित है जिसका अभी तक कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है जिसके आधार पर उसे 15 साल पुराना उत्तराखंड का स्थाई मानकर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके

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Author: BNRS News

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